निवासी विदेशी मुद्रा खाता

IOB

िवासी विदेशी मुद्रा खाता भारत में उस अनिवासी भारतीय द्वारा रखा जा सकता है जो विदेश में कम से कम एक साल की अवधि के लिए रह कर भारत में स्‍थायी रुप से रहने के लिए आ गया हो । यह खाता खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के  विधिवत अनुमोदन की आवश्‍यकता नहीं हैं।

आरएफसी खाते यूएसडी/यूरो/जीबीपी/जेपीवाई/एयूडी/सीएडी में बचत खाते / सावधि जमा के रुप में बनाये रखा जा सकते हैं।  खाते में जमा निम्‍नवत हो सकती है :-

  1. विदेशी आस्तियों से प्राप्‍त आय या विदेशी आस्तियों की बिक्री से प्राप्‍त आय।
  2. विदेश से प्राप्‍त पेंशन की संपूर्ण रकम ।
  3. खाते में रखे शेष को अपने लिए या अपने आश्रितों के लिए वा‍स्‍तविक उद्देश्‍यों हेतु  विदेश में विप्रेषित किया जा सकता है।
  4. यदि आप दुबारा विदेश जाने का निर्णय लेते हैं तो आप अपनी निधियों को एनआरई/एफसीएनआर खाते में अंतरित कर सकते हैं।

आरएफसी खाते में अर्जित ब्‍याज पर कर लगाने का प्रावधान है।