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निजी दुर्घटना बीमा(पी ए आइ) सुरक्षा रु.एक लाख
परिचय:-ग्राहकों द्वारा जमा खातों के लिए निजी दुर्घटना सुरक्षा को एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में प्राथमिकता दी जाती है .यह न केवल लोगों को अपने बैंक में खाता खोलने के लिए आकर्षित करेगा अपितु, विद्यमान खातों को भी बरकरार रखेगा .
तदनुसार,बैंक अपने बचत बैंक / चालू जमाओं के खातेदारों को निजी दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान कर रहा है .विगत वर्ष में प्रदान सुरक्षा को ग्राहकों द्वारा सराहा गया .
योजना की विशेषताएँ-
1.अभिकरण व्यवस्था – हमने अपने बचत बैंक / चालू जमाओं के खातेदारों को समूह निजी दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सोम्पो सामान्य बीमा कं.लि. (यू जी एस आइ) के साथ समझौता किया है .
2.बीमित राशि-
प्रति ग्राहक ,प्रति वर्ष रु.9/= के बीमा प्रीमियम पर प्रति ग्राहक रु. एक लाख
3.सुरक्षा- यह एक समूह सुरक्षा है.
4.प्रीमियम भुगतान:-
शाखाओं के सभी पात्र बचत बैंक/ चालू जमा खातों में से,प्रति खाता रु.9/= के बीमा प्रीमियम को ऑनलाइन के माध्यम से खाते में नामे लिखकर बीमा कंपनी को भुगतान किया जाएगा .
5.निजी दुर्घटना बीमा (पी ए आइ) के अंतर्गत सुरक्षा के लिए पात्र खाते
(अ) निष्क्रिय खातों सहित न्यूनतम शेष रु.25 वाले सभी व्यक्तिगत /संयुक्त बचत बैंक /चालू जमा खाते
(ब) एन आर ई / एन आर ओ , अचालक एवम कैश क्रेडिट खातों को सुरक्षा प्राप्त नहीं है.
6.आयु समूह :-
जमा खाता धारक , जो 5 वर्ष पूरी कर चुके हैं, परंतु, 80 वर्ष के नहीं हुए हैं पात्र हैं.
7.सुरक्षा की शुरुआत :-
निजी दुर्घटना बीमा सुरक्षा 31.03.2009 से शुरू हो जाएगी .
8.जोखिम सुरक्षा:-
दुर्घटना, यथा सड़क,रेल,हवाई,अग्नि भवन गिरना ,विद्युत भूकम्प इत्यादि में खातेदार की मृत्यु की दशा में खातेदारों के नामिती को रु. एक लाख मात्र देय है. सामान्य मृत्यु / बीमारी या अन्य सामान्य कारणों से मृत्यु की दशा में सुरक्षा प्राप्त नहीं है .
9.दावे हेतु अपेक्षित कागजात:
दावा करने के लिए बीमा कम्पनी को निम्नलिखित कागजात चाहिए --
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अ |
विधिवत भरा दावा प्रपत्र |
ब |
प्राथमिकी की सत्यापित प्रति |
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स |
पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रति |
द |
मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल/ सत्यापित प्रति |
10.संयुक्त खातों के लिए दावा :-
संयुक्त खातों में निजी दुर्घटना बीमा उपलब्ध है बशर्ते रु.9/= प्रति ग्राहक की दर से प्रीमियम नामे लिखा जाता है .
11.अनेक खाते होने की स्थिति में :
शाखा प्रबन्धकों के प्रमाणन के आधार पर अधिकतम 5 लाख तक दावा स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि सभी खातों के लिए अपेक्षित प्रीमियम का भुगतान किया गया हो .
यदि कोई ग्राहक इस योजना के तहत बीमा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छुक हो तो उसके खाते में नामे लिखा प्रीमियम तत्काल वापिस कर दिया जाय . अधिक जानकारी बैंक की वेबसाइट से ली जा सकती है .
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