निजी दुर्घटना बीमा

IOB
 

  निजी दुर्घटना बीमा(पी ए आइ) सुरक्षा रु.एक लाख 

परिचय:-ग्राहकों द्वारा जमा खातों के लिए निजी दुर्घटना सुरक्षा को एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में प्राथमिकता दी जाती है .यह न केवल लोगों को अपने बैंक में खाता खोलने के लिए आकर्षित करेगा अपितु, विद्यमान खातों को भी बरकरार रखेगा .

तदनुसार,बैंक अपने बचत बैंक / चालू जमाओं के खातेदारों को निजी दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान कर रहा है .विगत वर्ष में प्रदान सुरक्षा को ग्राहकों द्वारा सराहा गया .

योजना की विशेषताएँ-

1.अभिकरण व्यवस्था – हमने अपने बचत बैंक / चालू जमाओं के खातेदारों को समूह निजी दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सोम्पो सामान्य बीमा कं.लि. (यू जी एस आइ) के साथ समझौता किया है .

2.बीमित राशि-

प्रति ग्राहक ,प्रति वर्ष रु.9/= के बीमा प्रीमियम पर प्रति ग्राहक रु. एक लाख

3.सुरक्षा-  यह एक समूह सुरक्षा है.

4.प्रीमियम भुगतान:-

शाखाओं के सभी पात्र बचत बैंक/ चालू जमा खातों में से,प्रति खाता रु.9/= के बीमा प्रीमियम को ऑनलाइन के माध्यम से खाते में नामे लिखकर बीमा कंपनी को भुगतान किया जाएगा .

5.निजी दुर्घटना बीमा (पी ए आइ) के अंतर्गत सुरक्षा के लिए पात्र खाते

(अ) निष्क्रिय खातों सहित न्यूनतम शेष रु.25 वाले  सभी व्यक्तिगत /संयुक्त बचत बैंक /चालू जमा खाते

(ब) एन आर ई / एन आर ओ , अचालक एवम कैश क्रेडिट खातों को सुरक्षा प्राप्त नहीं है.

6.आयु समूह :-

जमा खाता धारक , जो 5 वर्ष पूरी कर चुके हैं, परंतु, 80 वर्ष के नहीं हुए हैं पात्र हैं.

7.सुरक्षा की शुरुआत :-

निजी दुर्घटना बीमा सुरक्षा 31.03.2009 से शुरू हो जाएगी .

8.जोखिम सुरक्षा:-

दुर्घटना, यथा सड़क,रेल,हवाई,अग्नि भवन गिरना ,विद्युत भूकम्प इत्यादि में खातेदार की मृत्यु की दशा में खातेदारों के नामिती को रु. एक लाख मात्र देय है. सामान्य मृत्यु / बीमारी या अन्य सामान्य कारणों से मृत्यु की दशा में सुरक्षा प्राप्त नहीं है .

9.दावे हेतु अपेक्षित कागजात:

दावा करने के लिए बीमा कम्पनी को निम्नलिखित कागजात चाहिए -- 

विधिवत भरा दावा प्रपत्र

प्राथमिकी की सत्यापित प्रति

पोस्टमार्टम रिपोर्ट  की सत्यापित प्रति

मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल/ सत्यापित प्रति

10.संयुक्त खातों के लिए दावा :-

संयुक्त खातों में निजी दुर्घटना बीमा उपलब्ध है बशर्ते रु.9/= प्रति ग्राहक  की दर से प्रीमियम नामे लिखा जाता है .

11.अनेक खाते होने की स्थिति में :

शाखा प्रबन्धकों के प्रमाणन के आधार पर अधिकतम 5 लाख तक दावा स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि सभी खातों के लिए अपेक्षित प्रीमियम का भुगतान किया गया हो .

यदि कोई ग्राहक इस योजना के तहत बीमा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छुक हो तो उसके खाते में नामे लिखा प्रीमियम तत्काल वापिस कर दिया जाय . अधिक जानकारी बैंक की वेबसाइट से ली जा सकती है .