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अनिवासी भारतीयों के करीबी संबंधियों के लिए गृह ऋण योजना
अनिवासी भारतीयों के करीबी संबंधियों को गृह ऋण, अनिवासी भारतीयों की गारंटी के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।
· अनिवासी भारतीयों के करीबी संबंधी अर्थात जीवनसाथी / बच्चे / अभिभावक इसके लिए पात्र हैं · आवेदक आवासीय भारतीय हों · अनिवासी भारतीय का मासिक वेतन रु15000/- हो · यदि आवेदक सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र अथवा प्रसिद्ध संगठन में कार्यरत हैं तो उसके वेतन पर भी विचार किया जाएगा · अनिवासी भारतीय भारत के बाहर निरंतर कम से कम तीन वर्ष से नौकरी कर रहे हों तथा बैंक में खाता खोले हुए, कम से कम एक वर्ष हुआ हो · संपत्ति संबंधी के नाम पर पंजीकृत हो . पात्रता क) सकल वेतन का अधिकतम 20 गुना ख) मकान निर्माण / अधिग्रहण के लिए अधिकतम रु 20 लाख की ऋण राशि ग) मकान मरम्मत / नवीकरण के लिए रु 3 लाख के 25% की मार्जिन के साथ · चुकतान की अवधि ---- मकान निर्माण/ अधिग्रहण के लिए 15 वर्ष तथा मरम्मत/ नवीकरण के लिए 5 वर्ष
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