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अनिवासी भारतीय आवास ऋण योजना
· भारत में आवासी भवन खरीदने / निर्माण करने के लिए या वर्तमान आवास की मरम्मत / नवीकरण के लिए
· अनिवासी भारतीय के नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संयुक्त ऋण पर विचार किया जाता है।
· पात्रता :
क. मासिक वेतन का 20 गुना
ख. निर्माण या खरीद की लागत का अधिकतम 80% - अधिकतम भारतीय रुपये 50 लाख तक ।
ग. मरम्मत और नवीकरण के लिए अधिकतम भारतीय रुपये 5 लाख।
घ. आवेदक की न्यूनतम मासिक आय भारतीय रुपयों में 10,000/- होनी चाहिए।
· चुकतान अवधि :- निर्माण / खरीद के लिए अधिकतम 180 समान मासिक किस्तें और मरम्मत /नवीकरण के लिए 60 समान मासिक किस्तें।
· यदि संपत्ति को किराये पर दिया जाता है तो किराये से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय को ऋण खाते में जमा करना होगा।
· भारत में रहने वाले किसी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा चुकतान की अनुमति दी जाती है।
· चुकतान की आस्थगित अवधि अधिग्रहण के लिए छ: महीने, निर्माण के लिए 12 महीने और मरम्मत / नवीकरण के लिए 3 महीने हैं।
· प्रतिभूति के रुप में संपत्ति को बंधक रखा जाना चाहिए।
. संशाधन शुल्क लागू है।
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