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हमारे आवास ऋण योजनाओं से अपना सपने के घर बनाइए
अनिवासी भारतीय आवास ऋण योजना
· भारत में आवासी भवन खरीदने / निर्माण करने के लिए या वर्तमान आवास की मरम्मत / नवीकरण के लिए
· अनिवासी भारतीय के नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संयुक्त ऋण पर विचार किया जाता है।
· पात्रता :
क. मासिक वेतन का 20 गुना
ख. निर्माण या खरीद की लागत का अधिकतम 80% - अधिकतम भारतीय रुपये 50 लाख तक ।
ग. मरम्मत और नवीकरण के लिए अधिकतम भारतीय रुपये 5 लाख।
घ. आवेदक की न्यूनतम मासिक आय भारतीय रुपयों में 10,000/- होनी चाहिए।
· चुकतान अवधि :- निर्माण / खरीद के लिए अधिकतम 180 समान मासिक किस्तें और मरम्मत /नवीकरण के लिए 60 समान मासिक किस्तें।
· यदि संपत्ति को किराये पर दिया जाता है तो किराये से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय को ऋण खाते में जमा करना होगा।
· भारत में रहने वाले किसी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा चुकतान की अनुमति दी जाती है।
· चुकतान की आस्थगित अवधि अधिग्रहण के लिए छ: महीने, निर्माण के लिए 12 महीने और मरम्मत / नवीकरण के लिए 3 महीने हैं।
· प्रतिभूति के रुप में संपत्ति को बंधक रखा जाना चाहिए।
· संशाधन शुल्क लागू है
अनिवासी भारतीयों के करीबी संबंधियों के लिए आवास ऋण योजना :
अनिवासी भारतीयों की गारंटी पर उनके करीबी संबंधियों को आवास ऋण प्रदान किए जाते हैं।
· अनिवासी भारतीयों के करीबी संबंधी अर्थात जीवनसाथी/बच्चे/अभिभावक इस के लिए पात्र है।
· आवेदक आवासीय भारतीय हो।
· अनिवासी भारतीय का न्यूनतम मासिक वेतन रु.15000/- होना चाहिए।
· यदि आवेदक सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा प्रतिष्ठित संस्था में कार्यरत हैं तो उसके वेतन पर भी विचार किया जाएगा।
· अनिवासी की विदेश में कम से कम तीन साल की निरंतर सेवा होनी चाहिए और बैंक के साथ कम से कम एक साल का संबंध (खाते के रुप में) ।
· संपत्ति रिश्तेदार के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए।
· पात्रता :
·क. सकल वेतन का अधिकतम 20 गुना।
ख. निर्माण / अिधग्रहण के लिए अधिकतम ऋण की रकम भारतीय रुपयों में 20 लाख है।
ग. मरम्मत / नवीकरण के लिए अधिकतम ऋण रकम 25% मार्जिन सहित भारतीय रुपयों में 3 लाख है।
निर्माण या अधिग्रहण के लिए 15 साल और मरम्मत / नवीकरण के लिए 5 साल।
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