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ईज़ी ट्रेड वित्त योजना में खुदरा व्यापार करनेवालों को बिना झंझट के वित्त मिलता है ।
पात्रता : व्यक्ति / स्वामित्व / साझेदारी / निजी कंपनी जो खुदरा व्यापार करते हैं ।
प्रयोजन : कार्यकारी पूँजी की आवश्यकता और मियादी ऋण की आवश्यकता जैसी दुकान की खरीद, शोकेस बनाना, उपकरण की खरीद तथा सामान्य रूप से दूकान / कार्यालय की स्थापना करने / चलाने के लिए और खुदरा व्यापार से संबंधित अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ।
अग्रिम का प्रकार : कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओं के लिए नकद उधार / अस्थाई ओवरड्राफ़्ट / मीयादी ऋण के रूप में ।
पात्र अधिकतम ऋण : योजना के तहत रु.100000 की न्यूनतम वित्त सहायता तथा रु. 100 लाख की अधिकतम सहायता दी जाती है । कार्यकारी पूँजी और मियादी ऋण दोनों मिलाकर रु.100 लाख से अधिक नहीं होना है । ग्रामीण शाखाओं में अधिकतम सीमा रु.10 लाख तक ही होगा ।
मार्जिन : अग्रिम पूर्णतः संपार्श्विक प्रतिभूति से सुरक्षित है । संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार के अनुसार उसपर मार्जिन का अनुरक्षण करना चाहिए ।
ब्याज दर :कृपया खुदरा ऋण ब्याज दर को क्लिक कीजिए ।
चुकतान : अधिकतम 48 साम्यिक मासिक किस्तों में मियादी ऋण का चुकतान किया जाना चाहिए । हर वर्ष नकद उधार का नवीकरण / पुनरीक्षण किया जाएगा ।
प्रतिभूति : अग्रिम अचल संपत्ति और / या जीवन बीमा निगम और आइआरडीए द्वारा अनुमोदित निजी बीमा कंपनियों की पालिसियों, एनएससी, आइवीपी, केवीपी आदि की प्रतिभूति से सुरक्षित है ।
मार्जिन : तरल प्रतिभूतियाँ : जीवन पालिसियाँ - 10 % ; केवीपी/आइवीपी/एनएससी - 20% ; सावधि जमा - 10%अचल संपत्ति : यदि संपत्ति शहरी और महानगरीय केंद्रों में अवस्थित है, तो 30%, अर्ध शहरी केंद्रों में 40%, और संपत्ति ग्रामीण केंद्रों में है तो 50% मार्जिन रखा जाना है ।
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