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गृह सुधार योजना
 
 
पात्रता  
जो वेतन भोगी व्‍यक्ति  पुष्‍ट सेवा में है व जिसका निवल वेतन उसके सकल वेतन के 50%  से कम नहीं है/  या वह व्‍यापारी या व्‍यावसायिक जो अपने क्षेत्र/व्‍यापार से  कम से कम 3 सालों से जुडा हुआ है। दोनों ही संदर्भों  आवास या फ्लैट आदि का स्‍वामित्‍व होना जरुरी है।

उद्देश्‍य
विद्यमान आवास या फ्लैट के नवीकरण , मरम्‍मत, उन्‍नयन या सामान्‍य मरम्‍मत के कार्य, पेंटिंग, रीवाइरिंग, टाइलों को बदलना, मार्बल फिक्‍स करना, कपबोर्ड लगवाना, वुडवर्क करना आदि जैसे काम-काज / बदलावों के लिए यह ऋण दिया जाता है।

ऋण की रक़म
किये जाने वाले कार्य का वा‍स्‍तविक अनुमान व आवेदक की चुकतान क्षमता के आधार पर ही ऋण की रकम तय की जाती है। ऋण की न्‍यूनतम रकम रु.25000/- है व अधिकतम रु.5.00 लाख। 

ब्याज दर
कृपया रीटेल क्रेडिट ब्याज दरें को क्लिक करें

ऋण चुकतान
ऋण का चुकतान अधिकतम 120 समान मासिक किस्तों में किया जाना है। यदि व्‍याक्ति सेवा में है तो उसके शेष सेवा-वर्षों की संख्‍या पर चुकतान अवधि निर्भर करेगी। बकाया पर या आहरण-क्षमता से अधिक राशि निकासी पर चुकतान पूर्व प्रभार 1.00%  लगाया जाएगा।

आंरभिक अवकाश अवधि
ऋण का चुकतान ऋण की तारीख से तीन महीनों के बाद ही शुरु होगा ।
 
प्रतिभूति
वह आवास / फ्लैट जिसकी मरम्‍मत / नवीकरण किया जाना है, बैंक को बंधक रुप में देना होगा। यदि इस सम्‍पत्ति को किसी कारण्वश बंधक के तौर पर नहीं दिया जा सकता तो, उधारकर्ता को चाहिए कि वह अपने नाम पर स्थित किसी अन्‍य संपत्ति को बंधक के तौर पर रखे, जिसका बाजार मूल्‍य ऋण की रकम से दुगुना होना चाहिए।

संसाधन प्रभार
ऋण की रकम का 1.50 %  एक बारगी संसाधन प्रभार के रुप में दिया जाना है और यह ऋण की मंजूरी के समय देय होगा ।

आवेदन फॉर्म डाउन लोड करने के लिए यहां क्लिक करें|

अपने कंप्‍यूटर में " सेव "  कर लें, मुद्रित करें व संसाधन के लिए नजदीकी / सुविधाजनक शाखा को भेज दें ।

 

   
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