सेवा प्रभार

IOB
सेवा प्रभार संबंधी तालिका (06.03.2009 तक अद्यतन किया हुआ ) 1. निम्नलिखित सेवा प्रभारों में सेवा-कर और शिक्षा-उपकर, जहाँ भी लागू हो, शामिल हैं ।
2. टीबीए / सीबीएस शाखाओं द्वारा 20% अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएगा ।
3. जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं, उनसे 50% अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएगा ।
4. यदि डाक-खर्च और अन्य फुटकर खर्च किया गया हो, तो ऐसे खर्च भी वसूल किए जाएँगे ।

1 न्यूनतम शेष :

1.1. बचत बैंक खाते
शाखाओं का प्रवर्ग
चेक सुविधा सहित
चेक सुविधा के बिना
ग्रामीण और अर्ध शहरी
रु.500/-
रु.100/-
अन्य
रु.1000/-
रु.500/-
पेन्शनभोगियों के खाते
रु.250/-
रु.5/-

1.2. सुगम (No Frills) खाते (बचत बैंक खाते) :
· केवल ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में खोले जा सकते हैं
· न्यूनतम शेष रु.5 है।

1.3. चालू खाते :
शाखाओं का प्रवर्ग
अतिलघु और ग्रामीण व कुटीर उद्योग
अन्य
महा नगरीय और शहरी
रु.1000/-
रु.2000/-
अन्य
रु.1000/-
रु.1000/-

न्यूनतम शेष का अनुरक्षण न करने के लिए प्रभार :
क) बचत बैंक खाते
ग्रामीण व अर्ध शहरी
ग्रामीण व अर्ध शहरी शाखाओं में प्रतिमाह रु.6/-
शहरी व महा नगरीय
शहरी व महा नगरीय शाखाओं में प्रतिमाह रु.11/-
ख) चालू खाते
महीने में कितनी बार चूक हुई है, इसका लिहाज़ किए बिना रु.56/- प्रतिमाह
ग) सुगम खाते
शून्य

जावक / आवक चेक / बिल, माँग ड्राफ़्ट/तार अंतरण/डाक अंतरण आदि क) चेकों / लिखतों का जावक / आवक समाहरण
( बाहरी चेक, माँग ड्राफ़्ट, ब्याज वारंट, लाभांश वारंट, धन-वापसी आदेश, आय कर वापसी आदेश, ट्रेज़री, डाक घरों से स्थानीय / बाहरी समाहरण और राष्ट्रीय समाशोधन के ज़रिए प्रेषित चेकों का समाहरण )
जावक / आवक चेक / बिल, माँग ड्राफ़्ट/तार अंतरण/डाक अंतरण आदि
रु.10000/- तक
रु.10001/- से रु. 100000/- तक
रु.100001/- और उससे अधिक
रु.5/- प्रति हज़ार - न्यूनतम प्रभार रु.20/- और अधिकतम प्रभार रु.50/-
रु.100/- प्रति लिखत
रु.150/- प्रति लिखत

ख) त्‍वरित समाशोधन के ज़रिए जावक चेकों का समाहरण :
रु.1,00,000/- तक के चेकों के लिए
रु.1.00.001/- और उससे अधिक रकम के चेकों के लिए
शून्य
रु.150/- प्रति लिखत

ग) जावक / आवक बिलों का समाहरण (आपूर्ति बिल सहित निर्बंध, प्रलेखी, माँग / मियादी बिल)

रु.1000/- तक
रु.1000/- से अधिक और रु.5000/- तक
रु.5000/- से अधिक और रु.10000/- तक
रु.10000/- से अधिक और रु. 1 लाख तक
रु.1 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक
रु.10 लाख से अधिक
ग्रामीणेतर
17
22
34
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.4.50
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.4.50 -अधिकतम प्रभार रु.2240/-
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.4.50 -अधिकतम प्रभार रु.11200/-
ग्रामीण
14
18
27
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.3.60
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.3.60 -अधिकतम प्रभार रु.1792/-
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.3.70 -अधिकतम प्रभार रु.8960/-

4.मॉंग ड्राफ्ट/डाक अंतरण/तार अंतरण का निर्गमन और बाहरी जमा रसीदों का परिपक्व होने पर समाहरण

रु.1000/- तक
रु.1000/- से अधिक और रु.5000/- तक
रु.5000/- से अधिक और रु.10000/- तक
रु.10000/- से अधिक और रु. 1 लाख तक
रु.1 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक
रु.10 लाख से अधिक
ग्रामीणेतर
11
17
23
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.1.70 - न्यूनतम प्रभार रु.22 /-
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.2.30 -अधिकतम प्रभार रु.2240/-
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.2.30 -अधिकतम प्रभार रु.2240/-
ग्रामीण
9
14
18
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.1.35 - न्यूनतम प्रभार रु.18/-
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.1.80 -अधिकतम प्रभार रु.1792/-
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.1.80 -अधिकतम प्रभार रु.1792/-

5. बैंकर्स चेक जारी करना और जमा रसीदों के परिपक्व होने पर स्थानीय समाहरण

रु.1000/- तक
रु.1000/- से अधिक और रु.5000/- तक
रु.5000/- से अधिक और रु.10000/- तक
रु.10000/- से अधिक और रु. 1 लाख तक
रु.1 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक
रु.10 लाख से अधिक
ग्रामीणेतर
6
17
22
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.1.70 - न्यूनतम प्रभार रु.22 /-
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.1.10 -अधिकतम प्रभार रु.840/-
प्रति रु.1000/- या उसके अंश के लिए रु.1.10-अधिकतम प्रभार रु.1344/-
ग्रामीण
5
13
18
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.1.35 - न्यूनतम प्रभार रु.18/-
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.0.90 -अधिकतम प्रभार रु.672/-
प्रति रु.1000 या उसके अंश के लिए रु.0.90 -अधिकतम प्रभार रु.1075/-

6. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) के लिए प्रभार
नामे व जमा ( दोनों) - व्यक्तियों के लिए
शून्य
कार्पोरेट उपभोक्ताओं से प्रायोजक बैंक प्रभार
रु.1/- प्रति लेनदेन (प्रति रिकार्ड) + भा.रि.बैंक के प्रभार (वर्तमानत: शून्य है), यदि हों तो
विवरणियाँ - व्यक्तियों व कार्पोरेट उपभोक्ताओं के लिए
रु.10000/- तक
रु.10000/- से अधिक और रु.100000/- लाख तक
रु.100000/- से अधिक
व्यक्तियों के लिए
रु.30/-
रु.100/-
रु.150/-
कार्पोरेट के लिए
रु.50/-
रु.100/-
रु.150/-

नेफ़्ट (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के लिए प्रभार
जावक
रु.100000 तक
रु.100000 और उससे अधिक

रु.5/-
रु.25/-
आवक
शून्य

आरटीजीएस लेनदेनों (जावक विप्रेषण) के लिए प्रभार (सेवा-कर और शिक्षा उपकर सहित)
रु.1 से रु.5 लाख तक की राशि के लिए
रु.5 लाख व उससे अधिक राशि के लिए
रु.25/-
रु.50/-

8.1 आरटीजीएस लेनदेनों ( आवक विप्रेषण) के लिए प्रभार - शून्य

9. संसाधन प्रभार
सावधि ऋण सहित सभी प्रकार के अग्रिमों के लिए ( प्रारंभिक संसाधन, नवीकरण और तदर्थ वृद्धि करने के लिए)

1. निधि आधारित
प्रवर्ग
संसाधन प्रभार
1. रु.3 लाख तक की उधार-सीमा के लिए अल्पावधि कृषि ऋण (केसीसी व फ़सल ऋण)
शून्य
2. रु.3 लाख से अधिक तक की उधार-सीमा के लिए अल्पावधि कृषि ऋण (केसीसी व फ़सल ऋण)
रु.3 लाख से अधिक प्रति लाख और उसके अंश के लिए रु.134/-
3.कृषि सावधि ऋण
क्षेत्र
रु.25000/- तक
रु.25000/- से अधिक और रु.2 लाख तक
रु.2 लाख से अधिक
ग्रामीणेतर
शून्य
रु.168/-
प्रति लाख या उसके अंश के लिए रु.168/-
ग्रामीण
शून्य
रु.134/-
प्रति लाख या उसके अंश के लिए रु.134/-
4. कृषि आभूषण ऋण
शून्य
5.कृष्येतर आभूषण ऋण
ऋण रकम का 1.15% (सेवा-कर/शिक्षा उपकर सहित)
6.स्वयं सेवा समूह/संयुक्त देयता समूह को प्रत्यक्ष ऋण
शून्य
7.ऋण रकम का लिहाज़ किए बिना एसजीएसवाइ, एसजेएसआरवाइ आदि जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण
शून्य

2. अन्य
ग्रामीणेतर / ग्रामीण
रु.25000 तक की रकम
रु.25000 से अधिक और रु.2 लाख तक
रु.2 लाख से अधिक
ग्रामीणेतर
शून्य
168
प्रति लाख या उसके अंश (*) के लिए रु.168/-
ग्रामीण
शून्य
134/-
प्रति लाख या उसके अंश (*) के लिए रु.140/-

प्रति व्यक्ति / उधारकर्ता इकाई को अधिकतम रूप से रु.8.50 लाख तक की कार्यकारी पूँजी वाले अग्रिमों के लिए न कि सावधि ऋणों के लिए ।

10.प्रारंभिक शुल्क

सावधि ऋणों के लिए (एकल सावधि ऋणों और अन्य सुविधाओं के साथ मंजूर किए गए सावधि ऋणों के लिए) 1% प्रारंभिक शुल्क उच्चतम सीमा या अधिकतम रकम निर्धारित नहीं है । संघीय अग्रिमों के लिए अन्य सदस्य बैंकों के शुल्क के अनुरूप ।

11.गैर निधि-आधारित
ग्रामीणेतर/ग्रामीण
रु.25000 तक की रकम
रु.25000 से अधिक और रु.2 लाख तक
रु.2 लाख से अधिक
ग्रामीणेतर
शून्य
84/-
प्रति लाख या उसके अंश (*) के लिए रु.84/-
ग्रामीण
शून्य
67/-
प्रति लाख या उसके अंश (*) के लिए रु.67 /-

(किसी उच्चतम सीमा के बिना)

12. मूल्यांकन शुल्क/संसाधन प्रभार - एग्राविका को छोड़कर, मात्र कृषि अग्रिमों के लिए
प्रारंभिक संसाधन/नवीकरण/तदर्थ वृद्धि
कुल परिव्यय/परियोजना लागत का 0.56%

13.संसाधन प्रभार - शुभ गृह और अन्य आवास वित्त योजनाओं के लिए
ऋण रकम का 1.50% - अधिकतम सीमा रु.30000/-

14. अदत्त वापस किए गए (स्थानीय) बिलों (आवक/जावक दोनों) के लिए प्रभार
ग्रामीणेतर
प्रति लिखत रु.34/-
ग्रामीण
प्रति लिखत रु.27/-

15. अदत्त वापस किए गए (स्थानीय) चेकों (आवक/जावक दोनों) के लिए प्रभार
प्रति लिखत रु.50/-

16. बिल के आहरिती को निःशुल्क सुपुर्द किए गए बाहरी बिलों/स्थानीय बिलों/आवक बिलों के लिए प्रभार
ग्रामीणेतर
समाहरण प्रभार का 50% मगर प्रति बिल/ लिखत न्यूनतम रूप से रु.29/- वसूल किए जाएँगे ।
ग्रामीण
समाहरण प्रभार का 50% मगर प्रति बिल/ लिखत न्यूनतम रूप से रु.23/- वसूल किए जाएँगे ।

17. अदत्त वापस किए गए चेक के लिए प्रभार
रु.10000 तक
प्रति हज़ार रु.5 - न्यूनतम प्रभार रु.20 और अधिकतम प्रभार रु.50 का होगा ।
रु.10001 से रु.100000 तक
प्रति लिखत रु.100
रु.100001 और अधिक
प्रति लिखत रु.150

18. उपहार चेक - शून्य

19.यात्री चेक और लापता यात्री चेकों के बदले जारी नए यात्री चेकों के लिए प्रभार
प्रति रु.100/- के लिए रु.0.60 वसूल किया जाएगा और प्रति बिक्री न्यूनतम रूप से रु.6 वसूल किए जाएँगे । तथापि, किसी भी समय बिक्रि के कुल मूल्‍य पर ही विनिमय की संगणना की जानी चाहिए।

20. बंधक प्रभार

(उधारकर्ताओं / अन्य पक्षों द्वारा या तो उधार सीमाओं की प्रतिभूति के लिए पंजीकृत बंधक या हक विलेखों की जमा द्वारा साम्यिक बंधक संपत्तियों के बंधक के संबंध में उधारकर्ताओं से लिया जानेवाला प्रभार)

अग्रिम का प्रवर्ग / प्रतिभूति का प्रकार
प्राथमिकता उधार
( मूल या सांपार्श्विक )
सभी प्राथमिकता उधार अग्रिम (एसएसआइ सहित), सभी प्रकार के आवास ऋण, शैक्षिक ऋण और लिक्वीरेंट योजनाएँ
शून्य
गैर प्राथमिकता उधार - निधि आधारित व गैर-निधि आधारित सीमाएँ
(संपार्श्विक प्रतिभूति)
जहाँ भूमि या भवन संपत्ति संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ली गई हो
शून्य
(मूल प्रतिभूति)
प्रथम बार बंधक सृजित करते समय, दी जानेवाली संपत्तियों की संख्या का लिहाज़ किए बिना
निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सीमा का 0.56% - न्यूनतम प्रभार रु.560/- और अधिकतम प्रभार रु.5600/-
जब उसी संपत्ति के शेष मूल्य या अतिरिक्त संपत्ति के आधार पर वर्धित सीमा मंजूर की जाती है, तो वर्धित सीमा मात्र के लिए प्रभार लगते हैं ।
निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सीमा का 0.56% - न्यूनतम प्रभार रु.560/- और अधिकतम प्रभार रु.5600/-

नोट: सीमाओं के नवीकरण के समय वर्तमान बंधक के लिए बंधक प्रभार वसूल करने की आवश्यकता नहीं है ।

21. पोस्ट पार्सल के तहत प्राप्त बिलों के समाहरण के लिए किराया प्रभार
प्रति सप्ताह या उसके अंश के लिए प्रति पार्सल रु.2.30

22. एक केंद्र में स्थित सहकारी बैंक के खाते से दूसरे केंद्र में स्थित सहकारी बैंक को निधियों का अंतरण करने के लिए प्रभार
रकम की मात्रा
प्रभार
क) रु.5000 तक की रकम
प्रति शत 4 पै. - न्यूनतम प्रभार 0.30 पै.
ख) रु.5000 से अधिक रकम
प्रति शत 3 पै. - न्यूनतम प्रभार 1.70 पै.

23. एबीबी लेनदेनों के लिए प्रभार
ग्रामीणेतर / ग्रामीण
प्रभार
नकद उधारों / चालू खातों के लिए
प्रति लेनदेन रु.56 (अधिकतम)
बचत बैंक खातों के लिए
शून्य

24.एटीएम के ज़रिए चेक बुक के अनुरोध के लिए प्रभार
रु.57 प्रति अनुरोध

25.लेजर पन्ने के लिए प्रभार
ग्रामीणेतर
प्रति लेजर पृष्ठ रु.56, निम्नप्रकार मुफ़्त पृष्ठों सहित
ग्रामीण
प्रति लेजर पृष्ठ रु.45, निम्नप्रकार मुफ़्त पृष्ठों सहित
औसत उधार शेष
मुफ़्त लेजर पृष्ठ (प्रति वर्ष)
रु.25000 तक
शून्य
रु.25000 से अधिक और रु.50000 तक
3
रु.50000 से अधिक और रु. 1 लाख तक
5
रु.1 लाख से अधिक और रु.2 लाख तक
10
रु.2 लाख से अधिक
कोई प्रभार नहीं

26. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुगमीकरण प्रभार
रु.100000/- की बीमाकृत रकम के लिए प्रति वर्ष प्रति खाते रु.10/-

27. अंतरदेशीय गारंटी के लिए प्रभार

27.1. निष्पादन गारंटियाँ
ग्रामीणेतर
प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए रु.112 + 0.57% - न्यूनतम प्रभार 1.20%
ग्रामीण
प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए रु.90 + 0.46% - न्यूनतम प्रभार 1.00%

27.2. निष्पादन गारंटियों से इतर गारंटियाँ
ग्रामीणेतर
प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए रु.112 + 0.85% - न्यूनतम प्रभार 1.70%
ग्रामीण
प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए रु.90.00 + 0.70% - न्यूनतम प्रभार 1.40%

28. न्यूनतम गारंटी कमीशन
ग्रामीणेतर
रु.112 का एक समान शुल्क + 6 महीनों के लिए लागू प्रभार
ग्रामीण
रु.90 का एक समान शुल्क + 6 महीनों के लिए लागू प्रभार

रियायतें
यदि गारंटी पत्र 100 प्रतिशत नकदी मार्जिन से प्रतिभूत हो तो 25% के सामान्य प्रभार (खोलने के प्रभार) वसूल किए जाएँगे । यदि गारंटी 100 प्रतिशत सावधि जमाओं से प्रतिभूत हो और गारंटी 10 लाख से अधिक हो तो भी इसी प्रकार रियायती प्रभार वसूल किए जाने हैं बशर्ते कि ..................जमाएँ मात्र कार्ड दर पर स्वीकृत की जाती हों और कमीशन की प्रतिपूर्ति नहीं की जानी है ।

29. देशी साख पत्रों पर सेवा प्रभार
निम्नलिखित प्रभार, न्यूनतम रूप से रु.100/-, और फुटकर खर्च जैसे डाक खर्च, टेलिफ़ोन, तार, टेलक्स, के बिल आदि वसूल किए जाने हैं ।
बिल के आशय के अनुसार निम्नलिखित दर पर मुद्दती प्रभार वसूल किए जाने हैं : i) 7 दिन तक के दर्शनी बिलों के लिए 0.20%
ii) 7 दिनों से अधिक मगर 3 महीनों तक के दर्शनी बिलों के लिए 0.40%
iii) 3 महीनों से अधिक के दर्शनी बिलों के लिए प्रथम 3 महीनों के लिए 0.40% और उससे अधिक समय के लिए 0.20%
और
देयता की अवधि ( साख खोलने की तारीख़ से उसकी वैधता की अंतिम की तारीख़ तक) के लिए, प्रति 3 महीनों की अवधि के लिए या उसके अंश के लिए 0.20% की दर पर प्रतिबद्धता प्रभार वसूल किया जाना है । 29.1 परिक्रामी साख पत्र के लिए प्रभार
i) ऊपर बताए अनुसार बिल के आशय के अनुरूप मुद्दती प्रभार
ii) साख पत्र की रकम पर, प्रति 3 महीनों की अवधि के लिए या उसके अंश के लिए 0.20% (न्यूनतम रु.100) की दर पर, साख खोलने की तारीख़ से उसकी वैधता की अंतिम तारीख़ तक की देयता अवधि के लिए प्रतिबद्धता प्रभार वसूल किया जाना है ।
iii) हरेक पुनःस्थापन पर, ऊपर बताए अनुसार मुद्दती प्रभार और केवल पुनःस्थापित रकम पर 0.20% (न्यूनतम रु.100) का प्रतिबद्धता प्रभार वसूल किया जाना है ।

29.2 साख पत्र की सूचना देने के लिए प्रभार
संपर्की बैंकों द्वारा खोले गए साख पत्रों की सूचना देते समय ( प्राधिकरण पत्र, सौदा करने के लिए आदेश सहित) , यदि ऐसे साख पत्र की पुष्टि की अपेक्षा नहीं हो तो प्रत्येक साख पत्र के लिए 0.05% (न्यूनतम रु.100 ) की दर पर कमीशन वसूल किया जाना है । साख पत्र में परिशोधन की हरेक सूचना के लिए रु.100 का एक समान प्रभार वसूल किया जाना है ।

29.3 साख पत्र की पुष्टि के लिए प्रभार

प्रत्येक तिमाही या उसके अंश के लिए, साख की पूरी वैधता के लिए 0.20% (न्यूनतम रु.100) की दर पर प्रतिबद्धता प्रभार और बिल के आशय के अनुसार मुद्दती प्रभार वसूल किए जाने हैं ।

29.4 अंतरणीय साख पत्रों के लिए प्रभार
खोलनेवाले बैंक से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सूचनानुसार साख के हिताधिकारी के नाम के परिवर्तन को छोड़कर, शेष सभी अंतरणों की प्रत्येक सूचना के लिए रु.100 का एक समान प्रभार वसूल किया जाना है ।
सभी ऐसे साख पत्रों पर, जिनमें बैंकों द्वारा आहरित व स्वीकृत मुद्दती ड्राफ़्टों की अपेक्षा हो, प्रति माह 0.20% (न्यूनतम रु.100) की स्वीकृति कमीशन वसूल किया जाना है ।

29.5 परक्रामण प्रभार
i) रु.2.50 लाख तक के बिलों के लिए 0.40% की दर पर और न्यूनतम प्रभार रु.100
रु.2.50 लाख से अधिक के बिलों के लिए 0.25% की दर पर और न्यूनतम प्रभार रु.1000
और
ii) परक्रामण की तारीख़ से प्रतिपूर्ति की तारीख़ तक लागू दर पर बट्टा

29.6 प्रलेखों में विसंगतियों के कारण प्रभार
0.25% का कमीशन और न्यूनतम कमीशन रकम रु.100 । ग्राहक के अनुरोध पर प्राप्त आरक्षण रकम बैंक के पास ही हो तो ऐसा प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा ।

29.7 निर्बंध भुगतान पर प्रभार
निर्बंध भुगतान प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी बैंक के लिए रु.100 का एक समान प्रभार ।

29.8 प्रमाण पत्रों के लिए प्रभार
परक्रामण / वसूली के समय प्रभार वसूल किए बिना बीजक का सत्यापन किया जाएगा । तदुपरांत बीजकों के सत्यापन के लिए प्रत्येक बार प्रति बीजक रु.10, न्यूनतम रूप से रु.20 का प्रभार वसूल किया जाएगा ।

29.9 रियायतें
यदि साख पत्र 100% नकद मार्जिन से प्रतिभूत हो, 25% के सामान्य प्रभार (खोलने के प्रभार) वसूल किए जाएँगे ।

विविध सेवाओं के लिए प्रभार

30. खाता-विवरण का अनुलिपि जारी करना
ग्रामीणेतर
प्रति लेजर पृष्ठ के लिए रु.22
ग्रामीण
प्रति लेजर पृष्ठ के लिए रु.18

31. पास बुक की अनुलिपि जारी करना
ग्रामीणेतर
मात्र नवीनतम शेष सहित प्रति लेजर पृष्ठ के लिए रु.22. पहले की प्रविष्टियों के लिए प्रति लेजर पृष्ठ या उसके अंश के लिए रु.22
ग्रामीण
मात्र नवीनतम शेष सहित प्रति लेजर पृष्ठ के लिए रु.18/-. पहले की प्रविष्टियों के लिए प्रति लेजर पृष्ठ या उसके अंश के लिए रु. 18/-.

32. भुगतान रोकें आदेश
ग्रामीणेतर
प्रति लिखत / चेक के लिए रु.22
ग्रामीण
प्रति लिखत / चेक के लिए रु.18

33. स्थाई अनुदेश
ग्रामीणेतर
प्रति लेनदेन रु.11
ग्रामीण
प्रति लेनदेन रु.9

34. सावधि जमा रसीद की अनुलिपि जारी करना
ग्रामीणेतर
शून्य
ग्रामीण
शून्य

35. ड्राफ़्ट / बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश की अनुलिपि जारी करना
ग्रामीणेतर
प्रति लिखत रु.34
ग्रामीण
प्रति लिखत रु.27

36. ड्राफ़्ट / बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश की अनुलिपियों का पुनर्वैधीकरण
ग्रामीणेतर
प्रति लिखत रु.17
ग्रामीण
प्रति लिखत रु.13

37. माँग पर देय जमा रसीद जारी करना
ग्रामीणेतर
प्रति लिखत रु.28
ग्रामीण
प्रति लिखत रु.28

38. एमआइसीआर व गैर एमआइसीआर केंद्रों में एमआइसीआर चेक प्रभार
प्रति एमआइसीआर चेक के लिए रु.2.25 प्रति एमआइसीआर चेक के लिए रु.2.25

39. गैर एमआइसीआर चेक प्रभार
जारी करते समय प्रति गैर एमआइसीआर चेक पन्ना रु.1.15
जारी करते समय प्रति गैर एमआइसीआर चेक पन्ना रु.1.15

40. बहुनगरीय चेक जारी करने के प्रभार
कम से कम 50 या 100 पन्नों सहित पुस्तिका के रूप में मल्टी सिटी चेक
रु.2.50 प्रति पन्ना
कम से कम 1000 पन्नों सहित कंप्यूटर प्रयोग-योग्य सतत लेखन सामग्री के रूप में मल्टी सिटी चेक
रु.10.00 प्रति पन्ना
1000 से अधिक पन्नों सहित कंप्यूटर प्रयोग-योग्य सतत लेखन सामग्री के रूप में मल्टी सिटी चेक
रु.8.00 प्रति पन्ना

41. नकद संचालन प्रभार ( चा.खा/न.उ./ओवरड्राफ़्ट खातों में नकद जमा करने)
स्तर
प्रभार
रुपए नोट के प्रथम 10 गड्डियों (1000 नोट) के लिए, मूल्यवर्ग कुछ भी हो
शून्य
11वीं गड्डी से लेकर
प्रति गड्डी या उसके अंश के लिए रु.5

42. अलाभकारी चालू खातों के लिए प्रभार
लेजर पृष्ठों के लिए लागू प्रभारों के अलावा, प्रति वर्ष रु.22 की एक समान दर
लेजर पृष्ठों के लिए लागू प्रभारों के अलावा, प्रति वर्ष रु.22 कीएक समान दर

43. निष्क्रिय बचत बैंक खातों के लिए प्रभार
यदि खातेदारों को नोटिस भेजने की तारीख़ से एक महीने के बाद भी खाता निष्क्रिय रहता है तो सितंबर मार्च को समाप्त प्रत्येक अर्धवर्ष के लिए रु.22 का प्रभार वसूला जाएगा । यदि खाते में शेष रु.22 या उससे कम हो तो खाते को बंद करके पूरी शेष रकम को शाखा के लाभ व हानि खाते में ले जाया जाएगा ।

44.खातेदारों के हस्ताक्षरों के सत्यापन के लिए प्रभार
प्रति सत्यापन रु.11 का एक समान प्रभार

45. गोदाम निरीक्षण / सहायता-संघ की बैठकों के लिए प्रभार
प्रवर्ग
कार्यपालक
रु.141 प्रति घंटा
अधिकारी
रु.69 प्रति घंटा
लिपिकीय कर्मचारी
रु.34 प्रति घंटा

46. प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिमों के संबंध में निरीक्षण प्रभार / अन्य प्रभार
उधार सीमा
रु.25000 तक की सीमा के लिए
शून्य
रु.25000 से अधिक सीमा के लिए
खेती का निरीक्षण या उधारकर्ता से मिलने के लिए किए गए वास्तविक व्यय

47. उधार पात्रता प्रमाण पत्र /शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के प्रभार
रकम की मात्रा
क) रु.2 लाख तक
रु.225 प्रति प्रमाण पत्र
ख) रु.2 लाख से अधिक
प्रति लाख या उसके अंश के लिए रु.112/- प्रति प्रमाण पत्र अधिकतम प्रभार रु.28000

48. दूसरे बैंकों को पार्टियों के बारे में साख रिपोर्ट / मतामत देने के प्रभार
प्रति प्रमाण पत्र रु.567 का एक समान प्रभार

49. पुराने अभिलेखों से संबंधित पूछताछ के लिए प्रभार
प्रति पूछताछ के लिए रु.11 का एक समान दर और पूछताछ संबंधित प्रतिवर्ष के लिए रु.11 का एक समान प्रभार

50. सुरक्षित जमा लॉकर कक्ष में जाने / परिचालन करने के प्रभार
कैलण्डर वर्ष में अनुमत 24 मुफ़्त परिचालन से अधिक प्रत्येक परिचालन के लिए रु.28 का प्रभार

51. सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रभार
प्रवर्ग
1.सीलबंद लिफ़ाफे
(एकमात्र बंद लिफ़ाफ़े में रखी गई चाबियाँ, वसीयतनामे, और अन्य कागज़ात)
आकार के अनुसार प्रति वर्ष या उसके अंश के लिए रु.34, जिसे अग्रिम रूप से अदा करना है ।
ख) अस्थाई आहरण के लिए
हर बार रु.11
ग) सीलबंद पेटियाँ
आकार के अनुसार प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए रु.112, जिसे अग्रिम रूप से अदा करना है ।
घ) छोटे पैकेज
आकार के अनुसार प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए रु.56, जिसे अग्रिम रूप से अदा करना है ।
ङ) बैंक की अपनी जमा रसीद
प्रभार नहीं

52. शेयर की प्रस्तुति और प्रतिस्थापन के लिए प्रभार
प्रति शेयर रु.28 का प्रभार लगाया जाता है, बशर्ते हरेक प्रस्तुति और मूल या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में शेयरों के प्रति मंजूर सभी प्रकार के अग्रिमों के लिए प्रतिस्थापन के हर बार न्यूनतम रूप से रु.112 का प्रभार लगाया जाएगा ।

53. एटीएम वीज़ा डेबिट कार्ड के लिए वार्षिक प्रभार
नया कार्ड जारी करने
प्रभार नहीं
कार्डों का नवीकरण करने
प्रभार नहीं
वार्षिक शुल्‍क
अन्‍य बैंकों के एटीएम से बचत बैंक खतेदारों द्वारा रकम निकाले जाने पर - पॉंच लेनदेनों तक नि:शुल्‍क
इसके बाद प्रत्‍येक लेनदेन के लिए रू.20/-
बचत बैंक खातेदारों के अलावा अन्‍य लोगों नि:शुल्‍क लेनदेन करने के लिए पात्र नहीं
अन्‍य बैंकों के एटीएम से प्रति लेनदेन में रू.10000/- मात्र ले सखते हैं।
गुम/चुराया/हुआ/क्षतिग्रस्त कार्ड पुनः जारी करने
रु.100
पिन संख्या पुनः जारी करने
रु.20
इंस्टा कैश एटीएम में लेनदेन करने
प्रभार नहीं

54.1 वीज़ा प्लस एटीएम में लेनदेन
देशी एटीएम में नकद आहरण
अन्‍य बैंकों के एटीएम से बचत बैंक खतेदारों द्वारा रकम निकाले जाने पर - पॉंच लेनदेनों तक नि:शुल्‍क
इसके बाद प्रत्‍येक लेनदेन के लिए रू.20/-
बचत बैंक खातेदारों के अलावा अन्‍य लोगों नि:शुल्‍क लेनदेन करने के लिए पात्र नहीं
अन्‍य बैंकों के एटीएम से प्रति लेनदेन में रू.10000/- मात्र ले सखते हैं।
अंतर राष्ट्रीय एटीएम में नकद आहरण
रु.100
देशी एटीएम में शेष की पूछताछ
मुफ़्त
अंतर राष्ट्रीय एटीएम में शेष की पूछताछ
मुफ़्त

54.2 कैश ट्री एटीएम नेटवर्क में लेनदेन
वित्तीय लेनदेन
अन्‍य बैंकों के एटीएम से बचत बैंक खतेदारों द्वारा रकम निकाले जाने पर - पॉंच लेनदेनों तक नि:शुल्‍क
इसके बाद प्रत्‍येक लेनदेन के लिए रू.20/-
बचत बैंक खातेदारों के अलावा अन्‍य लोगों नि:शुल्‍क लेनदेन करने के लिए पात्र नहीं
अन्‍य बैंकों के एटीएम से प्रति लेनदेन में रू.10000/- मात्र ले सखते हैं।
शेष की पूछताछ
मुफ्त

54.3 एनएफ़एस एटीएम नेटवर्क में लेनदेन
वित्तीय लेनदेन
अन्‍य बैंकों के एटीएम से बचत बैंक खतेदारों द्वारा रकम निकाले जाने पर - पॉंच लेनदेनों तक नि:शुल्‍क
इसके बाद प्रत्‍येक लेनदेन के लिए रू.20/-
बचत बैंक खातेदारों के अलावा अन्‍य लोगों नि:शुल्‍क लेनदेन करने के लिए पात्र नहीं
अन्‍य बैंकों के एटीएम से प्रति लेनदेन में रू.10000/- मात्र ले सखते हैं।
शेष की पूछताछ
मुफ्त

54.4 व्यापारी / इंटरनेट लेनदेन
व्यापारिक प्रतिष्टानों में उपयोग
प्रभार नहीं
इंटरनेट भुगतान
प्रभार नहीं
पेट्रोल पंप में उपयोग
लेनदेन की रकम के 2.5% अधिप्रभार या रु.10 जो भी अधिक हो
रेलवे स्टेशनों में उपयोग करने या इंटरनेट के ज़रिए रेल टिकट बुक करने
लेनदेन की रकम का 2.5% अधिप्रभार

55. सुरक्षित जमा लॉकर किराया (रकम रुपयों में)
प्रकार
आकार (घन-इँच में)
ग्रामीण/अर्ध शहरी
महानगरीय / शहरी
सभी केंद्रों में कर्मचारियों के लिए
A

539

400

800

300

B

858

600

1100

350

C

1186

700

1350

450

D

1337

800

1500

750

E

1872

1100

1900

950

F

2767

1400

2550

1300

G

2843

1700

2550

1300

H

3986

2100

3450

1750

H1

1828

1100

1750

900

K

6412

3200

5300

2650

L

6296

3200

5300

2650

L1

4671

2500

4000

2000

L2

6117

3200

5300

2650


56.निर्यात लेनदेन
लेनदेन के प्रकार प्रभार
1.खरीदे गए/बेचान किए गए/बट्टाकृत बिल
क) प्रत्येक विदेशी मुद्रा निर्यात बिल के लिए संसाधन प्रभार
ख) प्रत्येक रुपया निर्यात बिल के लिए संसाधन प्रभार
ग) दूसरे बैंक को निर्यात के प्रलेख अग्रेषित करने के लिए, जिसके लिए बैंक को समाहरण कमीशन या विनिमय नहीं मिलता है (साख पत्र का दूसरे बैंक के लिए प्रतिबंधित होना जैसे कारणों से)
घ) जब साख पत्र के तहत भारत के किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा दूसरे प्राधिकृत डीलर से प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है, प्रतिपूर्तिकर्ता बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति कमीशन की वसूली की जाएगी ।
ङ) साख पत्र के तहत परक्रामित विसंगति-युक्त प्रलेखों के संबंध में, भारत के दूसरे बैंकों को, ग्राहकों की गारंटियों/क्षतिपूर्ति गारंटियों में सम्मिलित होने और ग्राहकों की ओर से गारंटियाँ क्षतिपूर्ति गारंटियाँ देने के लिए
च) अतिदेय निर्यात बिलों (खरीदे गए / बट्टाकृत / परक्रामित) के संबंध में, यदि नियत तारीख़ को या उससे पहले नॉस्ट्रो खाते में परिलब्धियाँ प्राप्त नहीं हुई हों, तो अतिरिक्त कमीशन प्रभारित किया जाएगा ।
2.(i) समाहरण हेतु निर्यात बिल ( विदेशी मुद्रा और रुपया निर्यात बिल दोनों )
क) रु.5,00,000 लाख तक की समान रकम के लिए
ख) रु.5,00,000 लाख से अधिक मगर रु.10,00,000 लाख तक की समान रकम के लिए
ग) रु.10,00,000 लाख से अधिक की समान रकम के लिए










2.(ii) समाहरण हेतु प्रेषित अतिदेय निर्यात बिलों के मामले में, याने, जहां नियत तारीख़ के या उससे पहले भारत में परिलब्धियों की प्राप्ति नहीं हुई हो, अतिरिक्त कमीशन
3. निम्नलिखित लेनदेनों से संबंधित विनिमय के बदले कमीशनः
क) जहाँ साख पत्र निर्यात आदेश के आधार पर पोत-लदान-पूर्व अग्रिम मंजूर किया गया हो और उस मामले में संबंधित साख पत्र निर्यात आदेश के तहत के प्रलेखों का दूसरे बैंक द्वारा परक्रामण किया गया हो
ख) जहाँ परक्रामित निर्यात बिल की परिलब्धियाँ दूसरे बैंक को विदेशी मुद्रा में अदा की जाती हों
ग) जहाँ किसी निर्यात बिल को समाहरण हेतु विदेश भेजा जाता हो मगर भुगतान भारत के किसी बैंक द्वारा रुपयों में प्राप्त होता हो
घ) भा.रि.बैंक / एक्ज़िम नीति के द्वारा समय समय पर परिभाषित अनुसार विदेशी मुद्रा में लिखित सभी मानित निर्यात बिल (Deemed Export Bill)
ङ) विदेशा मुद्रा के सभी लेनदेन जो विदेशी मुद्रा खातों के ज़रिए किए जाते हैं
4.1 निर्यात साख पत्रः
(साख पत्र, एवज़ी साख पत्र, प्राधिकरण पत्र, सौदा करने के आदेश, भुगतान करने के आदेश और तदनुरूपी प्रकार के सभी विलेख इसमें शामिल हैं )
क) साख पत्र की सूचना देना

ख) परिशोधन की सूचना देना

ग) साख पत्रों का अंतरण

4.2 साख पत्रों की पुष्टि
सूचित किए गए हर साख पत्र के लिए पुष्टि करने के लिए
i) प्रतिबद्धता प्रभार
ii) मुद्दती प्रभार








5. प्रमाण पत्र
निर्यात लेनदेनों के संबंध में प्रमाण पत्र सत्यापन पत्र जारी करने के लिए


रु.5 लाख तक के बिलों के लिए - रु.400
रु.5 लाख से अधिक बिलों के लिए- रु.800
0.25% - प्रति बिल न्यूनतम रु.500
प्रति बिल एक समान रु.1000


(((((((((

रु.1130 की एक समान रकम


0.25 प्रतिशत और न्यूनतम रूप से रु.500



प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए प्रति बिल रु.500, चाहे बिल की रकम कुछ भी हो



रु.5,00,000 तक के बिलों के लिए रु.565
रु.5,00,000 से रु.10,00,000 लाख तक के बिलों के लिए रु.1130
रु.10 लाख से अधिक रकम के बिलों के लिए 0.10% की दर से और न्यूनतम प्रभार रु.1500
नोटः
निम्नांकित परिस्थितियों में भी निर्यातकों से इन प्रभारों की वसूली की जाएगी
1. जहाँ अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ हो
2. जहाँ निर्यात परेषण व्यवस्था के तहत किए गए हों
3. जहाँ जीआर फ़ार्म के निपटान के लिए भा.रि.बैंक के अनुमोदन सहित प्रलेखों को सीधे विदेशी खरीदार को भेजा गया हो




प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए, प्रति बिल रु.500, चाहे बिल की रकम कुछ भी हो





20000 यूएस डॉलर तक या उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा रकम पर 0.20% कमीशन - न्यूनतम कमीशन रु.500/-

और यूएसडॉलर 20,000 से अधिक व उसके समतुल्‍य विदेशी रकम पर 0.25% कमीशन








ग्राहकों और गैर ग्राहकेतर लोगों के लिए क्रमशः रु.500 और रु.1000 का प्रभार
ग्राहकों और गैर ग्राहकेतर लोगों के लिए क्रमशः रु.250 और रु.350 का प्रभार
ग्राहकों और गैर ग्राहकेतर लोगों के लिए क्रमशः रु.500 और रु.1000 का प्रभार



प्रत्येक तिमाही या उसके अंश के लिए 0.17%, साख पत्र की पूरी वैधता अवधि के लिए
10 दिन तक के दर्शनी बिलों के लिए 0.17%
10 दिन से अधिक और 3 महीनों तक के दर्शनी बिलों के लिए 0.34%
3 महीनों से अधिक अवधि के दर्शनी बिलों के लिए प्रथम 3 महीनों के लिए 0.34% और 3 महीनों से अधिक अवधि के लिए 0.085%

साख पत्र खोलनेवाले बैंक या देश संबंधी जोखिम-बोध के आधार पर, उच्चतर पुष्टिकरण प्रभार वसूल किए जा सकते हैं ।
प्रति प्रमाण पत्र रु.250 ( प्रति प्रमाण पत्र अधिकतम 5 बीजक के संग्रह के लिए । 5 से अधिक प्रत्येक बीजक के लिए रु.50 )

आयात लेनदेन

1. आयात साख पत्र खोलने के लिएः (वर्तमान)
प्रभार का प्रकार
रु.5 करोड़ तक के मूल्यवाले साख पत्रों के लिए प्रभार-मान
रु.5 करोड़ से रु.10 करोड़ तक के मूल्यवाले साख पत्रों के लिए प्रभार-मान
रु.10 करोड़ से अधिक मूल्यवाले साख पत्रों के लिए प्रभार-मान
1
2
3
4
साख पत्र की वैधता के लिए प्रतिबद्धता प्रभार
ए/बी/सी के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों के लिए क्रमशः प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए 0.10%/0.15% / 0.20%
ए/बी/सी के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों के लिए क्रमशः प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए 0.05% / 0.075%/0.10%
परिवर्तन नहीं
(वर्तमान प्रभार + लागू अनुसार सेवा प्रभार)
साख पत्र के तहत अपेक्षितानुसार बिल के आशय के अनुरूप मुद्दती प्रभार
10 दिन तक की दर्शनी बिल के लिए
3 महीने तक के दर्शनी बिल के लिए
3 महीने से अधिक अवधि के दर्शनी बिल के लिए



* क्रमशः ए/बी/ सी के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों के लिए



0.10%/0.15% / 0.20%*

0.20%/0.30% / 0.40%*

ए/बी/ सी के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों के लिए 3 महीनों की अवधि के लिए क्रमशः 0.20% /0.30% / 0.40%*
और अधिक प्रत्येक महीने के लिए 0.05%/0.075% / 0.10%



0.05%/0.075% / 0.10%*

0.10%/0.15% / 0.20%*

3 महीनों की अवधि के लिए 0.10%/0.15% / 0.20%*
और अधिक प्रत्येक महीने के लिए 0.025%/0.035% / 0.05%




0.05%

0.10%

3 महीनों के लिए 0.10% और अधिक प्रत्येक महीने के लिए 0.0375%
क. साख पत्र स्थापित करने और परिशोधित करने के लिए न्यूनतम प्रभार रु.1000 हैं ।
ख. ये प्रभार परिक्रामी साख पत्रों के लिए भी लागू हैं ।
ग. जमाओं के 100 प्रतिशत मार्जिन के आधार पर खोले गए साखपत्रों क लिए, साख के मूल्य का लिहाज़ किए बिना, उपर्युक्त स्तंभ 3 के अनुसार कमीशन प्रभारित किया जाना चाहिए और नकद मार्जिन के लिए स्तंभ 4 के अनुसार कमीशन प्रभारित किया जाना है ।
घ. यदि किसी साख पत्र की वैधता, 3 महीनों के अंदर किसी अवधि तक बढ़ाई जाती है और पहले ही प्रतिबद्धता प्रभार वसूल किया गया है तो रु.500 न्यूनतम परिशोधन प्रभार के रूप में वसूल किया जाना है । फिर भी साख की तारीख से लेकर 3 महीनों से अधिक अवधि के लिए साख पत्र की वैधता बढ़ाई जाती है तो लागू दरों में अतिरिक्त प्रतिबद्धता प्रभार वसूल किया जाना है । यदि साख पत्र के मूल्य में परिशोधन किया जाता है तो अतिरिक्त मूल्य के लिए लागू अनुसार दोनों मुद्दती और प्रतिबद्धता प्रभार वसूल किए जाएँगे ।
ङ. कमीशन का अगला चरण पिछले चरण से अधिक रकम के लिए लागू है । उदाहरणार्थ,रु.6 करोड़ के साख पत्र के लिए पहले 5 करोड़ के लिए 0.20% पर कमीशन और शेष 1 करोड़ के लिए 0.10% पर कमीशन वसूल किया जाए ।

2.आस्थगित निर्यातः

आस्थगित भुगतान शर्तों ( किसी अवधि के दौरान, पोतलदान की तारीख़ से 6 महीनों के बाद भुगतान करने संबंधित) के मुताबिक़ साख पत्र खोलने के लिए प्रभारों का वर्तमान मान निम्नप्रकार हैः
आस्थगित निर्यातः
रु.4 करोड़ तक के मूल्य के लिए लागू कमीशन
रु.4-8 करोड़ मूल्य के लिए लागू कमीशन
रु.8 करोड़ से अधिक मूल्य के लिए लागू कमीशन
प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए 0.65%
प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए 0.28%
प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए 0.14%

कमीशन प्रारंभिक रूप से या साख मंजूर करने वाले प्राधिकारी से निर्धारित भुगतान शर्तों के अनुसार वसूल किया जाए ।
कमीशन का अगला चरण पिछले चरण से अधिक रकम के लिए लागू है । उदाहरणार्थ, रु.6 करोड़ के साख पत्र के लिए पहले 4 करोड़ के लिए 0.50% पर कमीशन और शेष 2
करोड़ के लिए 0.25% पर कमीशन वसूल किया जाए ।

3. आयात बिलों पर कमीशनः

लेनदेन का प्रकार प्रभार
3.1 साख पत्र के तहत बिल
क) साख पत्रों के तहत विदेशी मुद्रा आयात बिल की परिणति प्रभार, परिणति के समय, या माल छुड़ाते समय, जो भी पहले हो, वसूल किया जाना है

0.15% एक समान प्रभार - न्यूनतम रु.1000
ख) साख पत्रों के तहत रुपया आयात बिल की परिणति प्रभार, परिणति के समय, या माल छुड़ाते समय, जो भी पहले हो, वसूल किया जाना है
ग) साख पत्र के तहत प्राप्त आयात बिल, जिनसे बैंक को विनिमय लाभ मिलने की संभावना नहीं हो ( ऐसे मामले सहित जहाँ दूसरे बैंक के साथ वायदा बिक्री संविदा की गई हो और जहाँ भुगतान विदेशों में किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों की व्यवस्था से किया जाता हो )
घ) माँग बिलों के मामले में, बिलों की प्राप्ति की तारीख़ से 10 दिनों के अंदर और मुद्दती बिलों के मामले में नियत तारीखों को बिल छुड़ाया नहीं जाता है तो
ङ) साख पत्र के तहत उसके अनुरूप न होनेवाले प्रलेखों के लिए विसंगति प्रभार
6.2 बिल जो साख पत्र के तहत नहीं हैं
i) जब विदेशी मुद्रा बिल पर विनिमय मार्जिन अर्जित किया जाता है
ii) रुपए में आहरित हर बिल पर और विदेशी मुद्रा में आहरित हर बिल पर,यदि विनिमय मार्जिन अर्जित नहीं होता है
iii) आयातकों द्वारा सीधे प्राप्त किए जानेवाले आयात प्रलेख
iv) ऐसे समाहरण बिलों के मामले में जिन्हें दूसरे बैंक को भेजना होता है, जिन्हें परिलब्धियों को विदेश के प्रेषणकर्ता बैंक को भेजना होता है

रकम का लिहाज़ किए बिना 0.28%

0.10%



0.17% अतिरिक्त कमीशन


परिलब्धियों से प्रति विसंगति यूएस डॉलर 25 के हिसाब से - अधिकतम रूप से रु.5000

0.25% न्यूनतम रु.500

0.375% न्यूनतम रु.500

बीजक मूल्य का 0.10%

रु.565/-
6.3 प्रलेख जिनमें परियोजना आयात शामिल हैं
ऐसे समाहरण बिल प्रलेख जिनमें अंतर-सरकारी सहायता योजनाओँ (विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि, एशिया विकास बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वित्तीयन प्राप्त योजना सहित) के तहत परिचालित परियोजना आयात शामिल हैं और जहाँ साख पत्र खोले नहीं गए हैं
6.4 आयात बिलों को प्रति-हस्ताक्षरित करना / सह-स्वीकृति / आयाज बिलों का उपयोग

रकम का लिहाज़ किए बिना, बीजक मूल्य का 0.3531% + सेवा प्रभार



प्रति माह 0.096% - जहाँ विनिमय बिल 3 महीनों से कम समय के लिए आहरित हो, कमीशन 0.25% + सेवा प्रभार होगा ।

वाणिज्यिक कारोबारः

वाणिज्यिक कारोबार के लिए प्रति लेनदेन 0.125% का कमीशन प्रभारित किया जाना है ।

निर्बंध लिखत

लेनदेन का प्रकार
प्रभार
आवक प्रेषण
क.विदेशी संपर्कियों से प्राप्त अनुदेशों के तहत किए गए भुगतानों के लिए
ख. जहाँ आवक प्रेषण विदेशी मुद्रा में माँग ड्राफ़्ट / डाक अंतरण / भुगतान आदेश / तार अंतरण के ज़रिए अदा किया जाना है
समाहरण हेतु निर्बंध लिखत
क. विदेश भेजे जानेवाले सभी निर्बंध लिखतों पर
ख. निवासी हिताधिकारियों के पक्ष में आहरित ऐसे विदेशी मुद्रा लिखतों पर, जो भारत में देय हों

प्रत्येक भुगतान के लिए ग्राहकों के लिए रु.200 और ग्राहकेतर लोगों के लिए रु.300
0.10% - न्यूनतम प्रभार रु.300


0.25% - न्यूनतम रु.50
अंतर्देशीय लेनदेनों के लिए लागू अनुसार
जावक प्रेषण
ऐसे सभी जावक प्रेषणों पर. जो आयात बिलों की परिलब्धियों के रूप में नहीं हैं । (आयातों के लिए प्रेषण के मामले में प्रभार आयात बिलों के लिए लागू अनुसार होंगे)
विदेशी मुद्रा यात्री चेक जारी करना

विविध भुगतान
विदेशी मुद्रा ड्राफ़्ट का भुगतान, हिताधिकारी के बैंक के पक्ष में विदेशी मुद्रा ड्राफ़ट जारी करने के द्वारा करना, जहाँ उक्त बैंक के एफ़सीएनआर खाते में विदेशी मुद्रा रकम जमा करना होता है ।
1. ईईएफ़सी खाते
i) ईईएफ़सी खातों में जमा किए गए आवक प्रेषण
ii) ईईएफ़सी खातों को नामे डालते हुए किए गए जावक प्रेषण

प्रमाण पत्र
विदेश में निर्बंध प्रेषणों के संबंध में या विदेशी मुद्रा यात्री चेकों / विदेशी मुद्रा नोटों की भुनाई के लिए बैंक प्रमाण पत्र जारी करना
0.10% - न्यूनतम प्रभार रु.250

विदेशी मुद्रा के समान रुपयों पर 1.13% कमीशन

यदि विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्त करके विदेशी मुद्रा यात्री चेक जारी किए जाते हैं तो 0.25%



0.10% - अधिकतम प्रभार रु.250 और न्यूनतम प्रभार रु.100
विनिमय के बदले 0.075% का अतिरिक्त कमीशन
विनिमय के बदले 0.075% का अतिरिक्त कमीशन

रु.100/-

गारंटियाँ (विदेशी)

गारंटियों का प्रकार प्रभार
1. लदान पत्र की प्रस्तुति के लिए लंबित रखे गए माल छुड़ाने के लिए पोतलदान कंपनियों या अभिकरणों के पक्ष में गारंटियाँ जारी करना
क) गारंटीकर्ता बैंक द्वारा स्वयं खोले गए साख पत्रों के तहत किए गए आयात से संबंधित
ख) अन्य गारंटियाँ जो उपर्युक्त (क) में शामिल नहीं हैं

2. परियोजना निर्यातः
परियोजना निर्यात के लिए निर्यात निष्पादन गारंटियाँ, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं
क) बोली बांड (Bid Bond)
ख) बयाना राशि के लिए बांड
ग) भारतीय निर्यातकों / ठेकेदारों को विदेशी खरीदारों द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान के लिए गारंटियाँ
रु.5 लाख तक की गारंटियों के लिए न्यूनतम रूप से रु.500 और तदुपरांत रु.1500

गारंटी देते समाय 0.25% । यदि गारंटी 3 महीनों के बाद चालू रहती है तो प्रति माह या उसके अंश के लिए और तदुपरांत जब तक गारंटी चालू रहती है, 0.15% के हिसाब से अतिरिक्त कमीशन

क. ईसीजीसी प्रति-गारंटियों द्वारा सुरक्षित गारंटियों के मामले में निम्नलिखित दरों में कमीशन और ईसीजीसी प्रीमियम दोनों वसूल किए जाने हैं ।

ईसीजीसी ईसीजीसी बैंक निर्यातकों
प्रति प्रीमियम कमीशन को कुल
गारंटी लागत
...............................................................
प्रति वर्ष
....................................................................
सुरक्षा(कवर)
75% 0.80% 0.45% 1.25%
90% 0.95% 0.35% 1.30%
ख. ऐसी गारंटियों के मामले में, जो भारत सरकार के 100 प्रति-गारंटियों के आधार पर जारी हैं, प्रतिवर्ष 0.30% की दर से प्रभार वसूल करना है ।
ग. ऐसी गारंटियों के मामले में, जो बैंक के दायित्व-सीमा तक नकद जमा के आधार पर जारी हैं, प्रतिवर्ष 0.25% की दर से कमीशन वसूल करना है ।
घ. ऐसी गारंटियों के मामले में, जो नकद जमाओं या ईसीजीसी भारत सरकार की प्रति-गारंटियों द्वारा सुरक्षित हैं, 1% प्रतिवर्ष की दर से कमीशन प्रभारित किया जाना है ।
ङ. विदेशों में निर्मित परियोजनाओं के लिए आवश्यक आपूर्तियों के संबंध में बोली-बांड जारी करने के लिए, बांड जारी करते समय ही, उक्त बांडों की पूरी वैधता की अवधि के लिए, 25% की सीमा तक कमीशन वसूल किया जाएगा । यदि बोली सफल होती है तो बाकी 75% कमीशन वसूल किया जाना है । फिर भी, यदि बोली असफल होती है तो वसूल किए गए कमीशन को वापस नहीं किया जाएगा ।
3.निर्यात निष्पादन गारंटियाँ, बोली-बांड, आदि (परियोजना निर्यातों से अन्य) और आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अनुसार निर्यात दायित्वों को कवर करते हुए जारी निर्यात निष्पादन गारंटियाँ और मानित निर्यातों से संबंधित निर्यात निष्पादन गारंटियाँ/बोली-बांड

4. भारत में माल के आयात हो कवर करने वाली आस्‍थगित भुगतान गा्ररंटियॉं/विदेशी मुद्रा त्रणों का चुकतान




5. अन्‍य सभी गारंटियॉं
देयता की निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रति माह 0.085%। यदि गारंटी की अवधि तीन महीनों से कम है, तो वसूलीय कमीशन गारंटीकृत रकम का 0.25% होगा । गारंटियों का समय-पूर्व मोचन किया जाता है, असमाप्त अवधि के लिए, याने, मोचन की तारीख़ से समाप्ति की तारीख़ तक न्यूनतम रूप से 50% कमीशन को वापस किया जाना है ।
देयता की विनिर्दिष्‍ट अवधि के लिए प्रति तिमाही या उसके अंश हेतु 0.50% जहॉं प्रति तिमाही की शुरूआत में इस प्रकार की गारंटियों के तहत देयता की रकम की गणना की जाती है।
जहॉं प्रधिकृत डीलर द्वारा आस्‍थगित भुगतान गारंटी जारी की गई है, परंतु संबंधित किस्‍त का भुगतान किसी अन्‍य प्रधिकृत डीलर के ज़रिए विप्रेषित किया गया है, वहाँ विप्रेषण की रकम के विनिमय के बदले में अन्‍य प्राधिकृत डीलर ही गारंटी जारी करने वाले डीलर को 0.125% कमीशन की क्षतिपूर्ति करेगा।
देयता की विनिर्दिष्‍ट अवधि के लिए प्रतिमाह 0.15% । जहॉं गारंटी की अवधि 2 महीने से कम है वहॉं वसूली योग्‍य न्‍यूनतम कमीशन 0.25% होगा। गारंटी के शीघ्र मोचन के मामले में कमीशन बैंक के वि‍वेकाधिकार अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा।

1. किसी भी गारंटी के लिए न्‍यूनतम प्रभार होगा रू.1000/-
2. रू.5 करोड़ तक की गारंटियों के लिए साधारणत: उक्‍त अनुसार सामान्‍य दरें प्रभारित की जाएँगी।

3. रू.5 करोड़ का अधिगमन करने वाली गारंटियों के लिए, प्रथम रू.5 करोड़ तक के लिए लागू सामान्‍य दरों के अतिरिक्‍त शाखा को या तो सामान्‍य दरें वासूलनी होगी या फिर शेष रकम पर मज़ूरी के निबंधनों के अनुसार वासूलनी होगी। फिर भी ईसीजीसी प्रीमियम को जहॉं भी लागू हो पूर्णत: वसूल कर लेना चाहिए।

रू.5 करोड़ तक रू.5 करोड़ से अधिक
4. अ. उन विभिन्‍न गारंटियों (अन्‍य परियोजना निर्यातों की) के संबंध में जहॉं 100% नकद मार्जिन उपलब्‍ध है (यदि मार्जिन जमाओं के रूप में रखी गई हो तो लागू नहीं)
सामान्‍य प्रभारों का ¼

रू.5 करोड़ तक के लिए सामान्‍य प्रभारों का ¼
+ शेष रकम के लिए 1/8 प्रभार
आ. भारत सरकार की प्रति -गारेटियों के प्रति जारी या जहॉं केंद्र और राज्‍य सरकारों व उनके स्‍वामित्‍व वाले निगमों / संस्‍थाओं / कंपनियों की ओर से जारी विभिन्‍न गारेटियों (परियोजना निर्यातों से इतर) के संबंध में
सामान्‍य प्रभारों का ½
रू.5 करोड़ तक के लिए सामान्‍य प्रभारों का 1/2 + शेष रकम के लिए 1/4 प्रभार


5. डीम्‍ड निर्यातों / प्रत्‍यक्ष निर्यातों (परियोजन निर्यात से इतर) से जुडी हुई आपूर्तियों के लिए बिड बॉंड जारी करने हेतु कमीशन 25 % की हद तक वसूल किया जाएगा जो कि बॉंडों को जारी करते समय उनकी वैधता की पूरी अवधि के लिए वसूला जाएगा। यदि बिडिंग सफलिकृत होती है तो कमीशन की शेष 75% राशि वसूली जाएगी। फिर भी यदि बिडिंग असफल हो जाती है तो कमीशन के उस हिस्‍से प्रतिपूरित नहीं किया जाएगा।

6. वैसी गारंटियों के लिए जहॉं प्रभार विदेशी बैंको / पार्टियों द्वारा अदा किए जाने हैं वहॉं कमीशन देयता की विनिर्दिष्‍ट अवधि के लिए 0.125% प्रति माह की दर से वसूला जाएगा। और जॉह गारंटी दो महीने से कम की हो वहॉं कमीशन गारंटीकृत रकम के 0.25% तक वसूला जाएगा।

7. गारंटी के शीघ्र मोचन के मामले में शाखाओं को कमीशन की समानुपातिक प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी जा सकती है।

8. जहॉं भी लागू हो ईसीजीसी गारंटी प्रीमियम वास्‍तविक आधार पर वसूला जाना चाहिए।

9. जहॉं भी लागू हो वहॉं शाखाओं को संबंधित उधार मंज़ूरी प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किस्‍तों में कमीशन को प्रभावित करने की अनुमति दी जा सकती है।

नियम 7 - वायदा संविदा

परिशोधित
अ. क्रय व विक्रय संविदा की बुक्किंग हेतु
आ. शीघ्र सुपुर्दगी, विस्‍तारण या निरस्‍ती से संबंधित प्रत्‍येक अनुरोध के लिए
रू.500 प्रति संविदा
यूएसडी 25000 सं कम या उसके समतुल्‍य - रू.250/- रू.25000 परंतु रू.50000 से कम - रू.500/-
रू.50000 परंतु रू.100000 से कम - रू.1000/-
रू.100000 से अधिक - रू.2500/-

नोट : प्रभारों की उपयुक्‍त अनुसूची केवल विदेशी विनिमय लेनदेनों पर प्रभारों / कमीशन को दर्शाते हैं । अत: सभी लेनदानों के लिए डाक, स्विफ्ट, टेलेक्‍स, फेक्‍स और अन्‍य प्रासंगिक कर्चों के लिए वास्‍तविक जेब खर्चों की वसूली की जानी है।