अनिवासी आवास ऋण योज्ञना

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हमारे आवास ऋण योजनाओं से अपना सपने के घर बनाइए
अनिवासी भारतीय आवास ऋण योजना
  • भारत में आवासी भवन खरीदने / निर्माण करने  के लिए या वर्तमान आवास की मरम्‍मत / नवीकरण के लिए
  • अनिवासी भारतीय के नजदीकी रिश्‍तेदारों के साथ संयुक्‍त ऋण पर विचार किया जाता है।
  • पात्रता :
    क. मासिक वेतन का 20 गुना
    ख. निर्माण या खरीद की लागत का अधिकतम 80% - अधिकतम भारतीय रुपये  50 लाख तक ।
    ग. मरम्‍मत और नवीकरण के लिए अधिकतम भारतीय रुपये 5 लाख।
    घ. आवेदक की न्‍यूनतम मासिक आय भारतीय रुपयों  में 10,000/- होनी चाहिए।
  • चुकतान अवधि :- निर्माण / खरीद के लिए अधिकतम 180 समान मासिक किस्‍तें और मरम्‍मत /नवीकरण के लिए 60 समान मासिक किस्‍तें।
  • यदि संपत्ति को किराये पर दिया जाता  है तो किराये से प्राप्‍त होने वाली संपूर्ण आय को ऋण खाते में जमा करना होगा।
  • भारत में रहने वाले किसी नजदीकी रिश्‍तेदार द्वारा चुकतान की अनुमति दी जाती है।
  • चुकतान की आस्‍थगित अवधि अधिग्रहण के लिए छ: महीने, निर्माण के लिए 12 महीने और  मरम्‍मत / नवीकरण के लिए 3 महीने हैं।
  • प्रतिभूति के रुप में संपत्ति को बंधक रखा जाना चाहिए।
  • संशाधन शुल्‍क लागू  है
अनिवासी भारतीयों के करीबी संबंधियों के लिए आवास ऋण योजना :

अनिवासी भारतीयों की गारंटी पर उनके करीबी संबंधियों को आवास ऋण प्रदान किए जाते हैं।
  • अनिवासी भारतीयों के करीबी संबंधी अर्थात जीवनसाथी/बच्‍चे/अभिभावक इस के लिए पात्र है।
  • आवेदक आवासीय भारतीय हो।
  • अनिवासी भारतीय का न्‍यूनतम मासिक वेतन रु.15000/- होना चाहिए।
  • यदि आवेदक सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा प्रतिष्ठित संस्‍था में  कार्यरत हैं तो उसके वेतन पर भी विचार किया जाएगा।
  • अनिवासी की विदेश में कम से कम तीन साल की निरंतर सेवा होनी चाहिए और बैंक के साथ कम से कम एक साल का संबंध (खाते के रुप में) ।
  • संपत्ति  रिश्‍तेदार के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए।
  • पात्रता :
क. सकल वेतन का अधिकतम 20 गुना।
ख. निर्माण / अ‍िधग्रहण के लिए अधिकतम ऋण की रकम भारतीय रुपयों  में 20 लाख है।
ग. मरम्‍मत / नवीकरण के लिए अधिकतम ऋण रकम  25% मार्जिन सहित भारतीय रुपयों  में 3 लाख है।
  • निर्माण या अधिग्रहण के लिए 15 साल और मरम्‍मत / नवीकरण के लिए 5 साल।