योजना: यह योजना मेडिक्लेम बीमा कवर प्रस्तुत करता है। जो बैंक में बचत खाते या चालू खाते का परिचालन कर रहे 18-65 आयु वर्ग वालों के लिए उपलब्ध है। यह योजना एनआरआई ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। भारत के अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। मेडिक्लेम बीमा सुरक्षा को युनाइटेड बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध है। निम्न स्थितियों में अधिकतम बीमाकृत राशि के आधार पर अस्पताल खर्च देता है।
अ आकस्मिक बीमारी
आ दुर्घटना
इ किसी भी बीमारी के लिए किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा
मुख्य विशेषताऍं
- बीमा कंपनी के खातेदार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ली गई पॉलिसी की प्रीमियम की तुलना में हेल्थ इंश्यूरेंस कवर बहुत कम प्रीमियम में उपलब्ध है।
- फ्लोटर पॉलिसी की सुविधा खातेदार के संपूर्ण परिवार अर्थात पति या पत्नी , तथा दो अश्रित बच्चों के लिए उपलब्ध है। अतिरिक्त प्रीमियम भरने से खातेदार के माता-पिता को भी यह सुविधा विस्तरित है।
- रु 50000 से रु 5 लाख तक का कवरेज उपलब्ध है।
- प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है। नवीकरण 80 वर्षों तक की जाती है।
- पूर्व स्थित रोगों के लिए यह सुविधा नहीं है। परंतु 3 वर्षों तक लगातार दावा नहीं करने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी जिसमें अन्य बीमा कंपनियों में ली गई पॉलिसियॉं भी सम्मिलित कर सकते है।
- पॉलिसी अवधि के लिए रु 1000 तक के अम्बुलेन्स प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- लगातार 3 वर्ष तक दावा नहीं करने पर आश्वस्त राशि (sum assured) में से 1.00% राशि को स्वास्थ्य जॉंच के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- प्रति पॉलिसी अवधि के लिए 12 साल से कम आयु वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ति करने से जेब खर्चे के लिए रू 1000 दी जाएगी।
- भारतीय अस्पतालों में अनिवासी भारतियों को चिकित्सा की अनुमति दी जाती है।
- भारतीय मुद्रा में नेपाल व भुटान के अस्पतालों में भी चिकित्सा दी जाती है।
- अतिरिक्त प्रीमियम भरने से व्यक्तिगत आकस्मिक मृत्यु बीमा सुरक्षा उपलब्ध है।
- बिना नकद के नेटवर्कड अस्पताल को जाने की सुविधा तीसरी पार्टी प्रशासक (टीपीए) द्वारा उपलब्ध है।
- अगर अस्पताल में मृत होने से अंतिम संस्कार के लिए रु. 1000 तक प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा पॉलिसी में उल्लिखित दुर्घटना दावा/मूल बीमारी के लिए बीमा की गई राशि से अधिक दी जाएगी।
पॉलिसी में अपवाद क्या है
- इस पॉलिसी में पूर्व स्थित बीमारियों के लिए बीमा सुरक्षा नहीं है। परंतु अगर लगातार तीन सालों तक रकम का दावा नहीं करने से पूर्वस्थित बीमारियों को भी जिसमें अन्य बीमा कंपनियों की पॉलिसी भी शामिल है उन्हें बीमा सुरक्षा दी जाती है।
- बीमा लेने के पश्चात पहले 30 दिनों के लिए अस्पताल खर्च नहीं दिए जाएंगे सिवाए दुर्घटना में मृत होने की स्थिति में।
- इस पॉलिसी में घर में रोग निदान के लिए बीमा सुरक्षा नहीं दी जाएगी ।
- मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए लागू मानक अपवाद भी लागू है।
सदस्य कैसे बनाना है: इस योजना में सदस्य बनने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। कोई चिकित्सा परीक्षण नहीं है। खातेदार को सिर्फ एक प्रस्ताव फार्म को भरना है जिसमें अपनी स्वस्थता की घोषणा करनी है। प्रस्ताव फार्म में सुविधा उपलब्ध करने में इच्छुक परिवार सदस्यों को फोटो प्रस्तुत करना है।
प्रीमियम कैसे भरना है: प्रस्ताव प्रपत्र में दिए गए प्राधिकरण के अनुसार बचत खाते या चालू खाते में से प्रीमियम ली जाएगी ।
बीमा उपलब्धता की अवधि तथा नवीकरण कैसे किया जाना है: प्रीमियम जमा करने की तारीख से एक साल तक बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी। प्रतिवर्ष देय तारीख को या उससे पूर्व ही नवीकरण किया जाना चाहिए।
बीमा साक्ष्य के रूप में कौन से दस्तावेज देना चाहिए: खातेदार को जमा सूचना दी जाएगी जिसमें जमा की गई प्रीमियम राशि दी जाएगी। बीमा कंपनी तथा टीपीए को प्रस्ताव फार्म प्राप्त होने के पश्चात बीमा कंपनी पॉलिसी देगी तथा टीपीए द्वारा फोटो सहित पहचान कार्ड जारी किया जाएगा।
अस्पताल में भर्ति होने से दावा कैसे करना: नेटवर्क अस्पतालों में टीपीए द्वारा जारी की गई फोटो पहचान कार्ड को दिखाकर बिना नकद दिए चिकित्सा प्राप्त सकते हैं अगर किसी कारणवश बिना नकद चिकित्सा उपलब्ध नहीं है कर पाते तो किए गए खर्चों का दावा करके यूनाइटेड बीमा कंपनी लिमिटेड से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है।
मुख्य पता:
यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड की कार्य करने वाली शाखाओं का पता
यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड
डिविज़नल कार्यालय : XI
द्वितीय तल , सुदर्शन बिल्डिंग
पुराना नं 14 नया सं 27 वाइट्स रोड
चेन्नै 600014
दूरभाष: 04428525473/28520470 फैक्स 044-28520972
टीपीए का पता
टीटीके हेल्थकेयर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
अनमोल पलनी नं 88, जी एन चेटिट रोड
एल 2 टी नगर, चेन्नै- 600 017
दूरभाष- 044-4289525 फैक्स - 42070924
टॉल फ्री नं 1800 425 7575 / 1800 424 8885
ई-मेलः
iob@ttkhealthcareservices.com
संपर्क व्यक्ति : श्रीमती कामाक्षी
इस योजना के अंतगर्त देय प्रीमियम
| प्लान ए (परिवार सदस्य - खातेदार , पति या पत्नी व दो बच्चे) |
बीमाकृत राशि |
50000 |
100000 |
150000 |
200000 |
250000 |
300000 |
350000 |
400000 |
450000 |
500000 |
प्रीमियम |
933 |
1801 |
2368 |
3393 |
4063 |
4734 |
5319 |
5906 |
6493 |
7080 |
प्लान ए (परिवार सदस्य - खातेदार , पति या पत्नी व दोआश्रित बच्चे तथा खातेदार के माता-पिता) |
बीमाकृत राशि |
50000 |
100000 |
150000 |
200000 |
250000 |
300000 |
350000 |
400000 |
450000 |
500000 |
प्रीमियम |
1573 |
3038 |
4448 |
5720 |
6849 |
7979 |
8966 |
9954 |
10944 |
11932 |
प्लान ए व बी के लिए व्यक्तिगत आकस्मिक मृत्यु लाभ (अतिरिक्त प्रीमियम) |
बीमाकृत राशि |
50000 |
100000 |
150000 |
200000 |
250000 |
300000 |
350000 |
400000 |
450000 |
500000 |
प्रीमियम |
23/24 |
47 |
71 |
95 |
118 |
141 |
165 |
188/189 |
213/212 |
236/235 |
प्लस रु 55 प्रशासनिक प्रभार खाते से वसूला जाएगा।