प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान

IOB

आन-लाइन में प्रत्‍यक्ष कर भुगतान करने के लिए उपभोक्‍ता के निम्‍नलिखित होना आवश्‍यक है -

  • वैध टैन या पैन संख्‍या
  • हमारे किसी भी नेटवार्क शाखाओं में खाता और
  • निधि अंतरण सुविधा के साथ ई-सी बैंकिंग(इन्‍टरनेट) सुविधा के लिए पंजीकरण
  • https://onlineservices.tin.nsdl.com/etaxnew/Index.html या https://tin.tin.nsdl.com/etax - जहां , ऑन-लाइन भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों के नाम सूचीबद्ध है, वहां से इण्डियन ओवरसी़ज बैंक का चयन करें व आगे बढें ।
  • विकल्‍पत: ग्राहक http://incometaxindia.gov.in/ पर लॉग-इन करें  व " ऑन-लाइन करों का भुगतान करें" ( पे टैक्‍स ऑन लाइन) का चयन करें जो प्रयोक्‍ता को  उल्लिखित प्रथम साइट पर ले जायेगा।
  • प्रयोक्‍ता को चालान का चयन करना चाहिए तथा चालान के सभी स्‍तंभ भरने चाहिए। तत्‍पश्‍चात बैंक के नामों की ड्रॉप डाउन सूची में से इण्‍डियन ओवरसी़ज  बैंक का नाम चयन करें तथा प्रोसीड को क्‍लिक करें।
  • तत्‍पश्‍चात ग्राहक से "लॉगिन आइ डी " व "पासवर्ड" को दर्ज करने की मांग की जाएगी ।  (अगर कॉर्पोरेट हो तो "लॉगिन आई डी" "यूजर आई डी " व  " पासवर्ड" को दर्ज करना चाहिए)
  • प्रयोक्‍ता से टैक्‍स राशि भरने के लिए कहा जाएगा।
  • प्रयोक्‍ता की पुष्‍टि के लिए दर्ज किए गए सभी विवरण प्रदर्शित किए     जाएंगे।
  • सब्मिट बटन दबाने से प्रयोक्‍ता इण्‍डियन ओवरसी़ज  बैंक के भुगतान गेटवे की ओर मार्गदर्शित होंगे। ग्राहक से कहा जाएगा कि वह "व्‍यक्‍तिगत लॉगिन " या "कार्पोरेट लॉगिन " जैसा भी मामला हो, का चयन करें।
  • ग्राहक द्वारा दर्ज किए गए विवरण सत्‍यापन हेतु प्रदर्शित होंगे। प्रयोक्‍ता पिन नंबर को दर्ज करके तथा "ट्रांस्‍फर फंड्स" बटन को दबाकर विवरण की पुष्‍टि दे सकते हैं। प्रयोक्‍ता के खाते में निधियां  तुरंत नामे हो जाऍंगी ।
  • लेन देन को निरस्‍त करने का विकल्‍प भी प्रदान किया गया है।
  • सफल भुगतान के बाद, एक साइबर रसीद प्रदर्शित की जाएगी जिसमें युनीक चालान पहचान संख्‍या होगी तथा यह रसीद ग्राहक द्वारा मुद्रित की जा सकती है तथा उसे वह अपने संदर्भ के लिए रख सकता है।

    त्‍यक्ष कर ई भुगतान प्रयोक्‍ता नियमावली को डाउन लोड करने के लिए यहां क्‍लिक कीजिए |   (631kb) पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती हैं