वर्धन जमा

IOB
वर्धन : - वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए जमा योजना :

वरिष्‍ठ नागरिक कौन है : कोई भी व्‍यक्ति जिसने 60 वर्ष की आयु पूरी की है वह वर्धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए वरिष्‍ठ नागरिक माना जाएगा।

आयु का सत्‍यापन कैसे करना है :
निम्‍नांकित दस्‍तावेजों में से किसी एक से आयु का सत्‍यापन किया जा सकता है।

1. पेन्‍शन भुगतान आदेश।
2. स्‍कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
3. मतदाता पहचान कार्ड।
4. जीवन बीमा पॉलिसी जिसमें आयु उल्लिखित हो।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्‍म प्रमाण -पत्र ।
6. पासपोर्ट
7. चालक लाइसेंस

वर्धन जमा योजना के जमाअओं की नवीकरण में आयुसत्‍यापन के दस्तावेज नहीं लिया जाए।

क्‍या संयुक्‍त खाता अनुमत है :

हॉ ! एक से अधिक वरिष्‍ठ नागरिकों का तथा वरिष्‍ठ नागरिक और 60 वर्ष की आयु से कम के व्‍यक्ति का संयुक्‍त खाता अनुमत है। फिर भी दूसरे मामले में जमा खाते का प्रथम नाम वरिष्‍ठ नागरिक का ही होना चाहिए। वर्धन जमा के नवीकरण के समय पुन: आयु- जॉंच पर जोर न दें।

किस प्रकार की जमाऍं खोली जा सकती है :
सभी प्रकार की जमाऍं, जिसमें आवर्ती जमा भी शामिल हैं, खोली जा सकती हैं।

जमा की न्‍यूनतम रक़म क्‍या है :
न्‍यूनतम जमा रक़म रु.5000/- है और आवर्ती जमा के लिए है रु.100/- प्रति माह ।

जमा की अवधि क्‍या है :
जमा की न्‍यूनतम अवधि 15 दिनों से लेकर 120 महीनों तक है। आवर्ती जमा के मामले में न्‍यूनतम 6 महीने है और अधिकतम 120 महीने है।

परिपाकपूर्व बंदी तथा जमा पर ऋण लेने के नियम क्‍या हैं :

अन्‍य सावधि जमाओं के नियम ही यहॉ भी लागू हैं। परिपाकपूर्वबंदी के मामले में यदि जमा राशि रु.5 लाख से अधिक है तो वरिष्‍ठ नागरिकों को देय अतिरिक्‍त ब्‍याज नहीं दिया जाएगा।

जमा पर देय ब्‍याज क्‍या है :

एक ही शाखा में या विभिन्‍न शाखाओं में रखी गयी जमाऍं कुल मिलाकर यदि रु.25 लाख तक है तो कार्ड-दर के ऊपर 0.75% का अतिरिक्‍त ब्‍याज देय होगा यदि ऐसी जमा रु. 25 लाख से अधिक है तो कार्ड-दर ही देय है। ऐसी हालत में वरिष्‍ठ नागरिक को घोषणा - पत्र देना होगा।

क्‍या अतिरिक्‍त ब्‍याज अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं पर देय है :
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यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि अतिरिक्‍त ब्‍याज सिर्फ निवासी वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए निर्दिष्‍ट है। अत: अनिवासी वरिष्‍ठ नागरिकों को अतिरिक्‍त ब्‍याज नहीं दिया जाएगा।

वरिष्‍ठ नागरिकों को दिये जानेवाले अन्‍य फ़ायदें क्‍या-क्‍या हैं :

वर्धन योजना में निम्‍नांकित मूल्‍यवर्धन की अनुमति है :-

1. नि:शुल्‍क अंतरराष्‍ट्रीय डेबिट कार्ड: शाखाओं द्वारा वरिष्‍ठ नागरिकों को नि:शुल्‍क डेबिट कार्ड दिये जाते हैं।
2. बाहरी लिखतों की उगाही : वरिष्‍ठ नागरिक के नाम पर आहरित रु.10,000/- तक के दो बाहरी लिखतों की उगाही प्रति महीने, उगाही -प्रभार के बिना की जाएगी। फिर भी वास्‍तविक डाक खर्च वसूला जाएगा।