यह प्राप्य किराए पर दिया जानेवाला ऋण है।
पात्रता
आप वाणिज्यक या आवासीय संपत्ति के मालिक हैं।
आइओबी की शाखाओं / कार्यालय परिसरों तथा अधिकारी क्वार्टर्स को शामिल करते हुए , आपकी संपत्ति किसी व्यक्ति , बैंक , एम एन सी , सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान को किराए पर दी गई हो।
अपनी संपत्ति को किराए / पट्टे पर देने के लिए आपके पास कोई पक्का पट्टा अनुबंध हो।
प्राप्य किराया किसी अन्य ऋण के लिए प्रभारित न किया गया हो ।
मालिक और व्यक्ति / संस्था जिन्हें संपत्ति किराए पर दी हुई है, दोनों की साख - हैसियत अच्छी हो।
ऋण - रकम
स्रोत पर कर की कटौती तथा प्राप्त अग्रिम ऋण के बाद पट्टे या किराएदारी की असमाप्त अवधि के प्राप्य किराए का अधिकतम 75% भाग आप प्राप्त कर सकते हैं।
ब्याज दर
रीटेल उधार ब्याज दरें
चुकतान
इसका चुकतान 60/84 ( अधिकतम ) महीनों की समान मासिक किस्तों में किया जा सकता है। लेकिन, चुकतान अवधि ऋण रकम का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिए गए महीनों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रतिभूति
रुपए 2 लाख तक के ऋण हेतु भावी प्राप्य किराया को बैंक के पक्ष में प्रभारित करना होगा।
रुपए 2 लाख से अधिक के ऋण के लिए प्राप्य किराए के प्रभार के अतिरिक्त आपकी पट्टे / किराए पर दी गई संपत्ति भी बंधक रखना होगा।
यदि आप उक्त संपत्ति को बंधक नहीं रख सकते हैं तो ऋण राशि के डेढ़ गुना मूल्य की अन्य अचल संपत्ति बंधक रखनी होगी या
ऋण राशि के बराबर मूल्य के एन एस सी, के वी पी, एल आई सी (अभ्यर्पण मूल्य) ज़मानत के लिए प्रस्तावित करना होगा।
पट्टेदार से किराया सीधे ही प्राप्त करने के लिए, बैंक के पक्ष में पट्टाकर्ता मुख्तारनामा को निष्पादित करें।संसाधन प्रभार ऋण रकम का 0.84% , न्यूनतम रु 1120/- होगा।
दस्तावेज़
आवेदन फार्म
आय का प्रमाण
आपकी संपत्ति की हक विलेख की प्रति
आपके आयकर / संपत्तिकर की मूल्यांकन की प्रति
बिल्डिग प्लान की अनुमोदित प्रति
वर्तमान में आपकी संपत्ति पर यदि कोई ऋण हो तो बकाया का प्रमाण पत्र उक्त वित्तीय संस्थान द्वारा लेकर प्रस्तुत करना होगा
ज़मानत के तौर पर प्रदान की जाने वाली संपत्ति पर आपके हक़ विलेख की प्रति